छत्तीसगढ़प्रमुख खबरें

एससी एसटी एक्ट के तहत आरोपी व्यक्ति अश्वनी कुमार सिन्हा द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत याचिका को जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद द्वारा किया गया निरस्त

महासमुंद। प्रार्थी शिव शंकर नाविक तत्कालीन उप वन मंडल अधिकारी महासमुंद द्वारा एक लिखित शिकायत आवेदन_ पुलिस थाना महासमुंद में दिनांक 21/10/2021 को इस सारवान विधिक आधारों पर प्रस्तुत किया गया था कि आरोपित व्यक्तियों क्रमशः अश्वनी कुमार सिन्हा एवं मयंक गुप्ता द्वारा प्रार्थी शिव शंकर नाविक के उपरोक्त पद पर महासमुंद में पदस्थ रहने के दौरान लगातार विगत 1 वर्षों से इन लोगों के द्वारा मिलकर प्रार्थी को उनकी जातिगत मामलों में एवं वन विभाग महासमुंद में हुए शासकीय कार्यों में कथित फर्जीवाड़ा को लेकर प्रार्थी से दबाव पूर्वक अवैध तरीके से राशि वसूलने के उद्देश्य से अश्लील एवं अनर्गल टिप्पणी लिखकर सीजी ट्रैक प्रिंट मीडिया एवं बेबाक बयान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैं प्रार्थी के विरुद्ध दुर्भावना पूर्वक छाप कर उसे सार्वजनिक जगहों पर एवं शासकीय कार्यालयों में प्रचार प्रसार करने के विरुद्ध दर्ज कराया था जिस पर पुलिस थाना महासमुंद द्वारा तीनों आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध _प्रथमता उपरोक्त अनुसार आपराधिक कृत किया जाना प्रमाणित साक्ष पाए जाने पर _ इन आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध _दबाव पूर्वक अवैध वसूली करने के लिए अपराध धारा 385 भारतीय दंड विधान ,तथा 3(2)(5 )अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए , मुख्य रूप से आरोपित व्यक्तियों द्वारा किया गया अपराध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत घटित होने से अपराध की अग्रिम विवेचना हेतु विशेष थाना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महासमुंद को प्रेषित किया गया है।

जहां पर सहायक पुलिस अधीक्षक विशेष थाना महासमुंद द्वारा उक्त तीनों आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध वर्तमान में अग्रिम जांच किया जा रहा है, आज दिनांक 7/ 10 /2022 को आरोपित व्यक्ति अश्विनी कुमार सिन्हा द्वारा उपरोक्त अपराध में अपनी गिरफ्तारी से बचने हेतु एक अग्रिम जमानत याचिका विशेष न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा समुचित रूप से आरोपी/आवेदक पक्ष एवं प्रार्थी पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात आरोपित व्यक्ति अश्वनी कुमार सिन्हा का अग्रिम जमानत आवेदन आज दिनांक 7/10/2022 ,को निरस्त कर दिया गया है पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा इसी प्रकार के अन्य आरोपी व्यक्ति मयंक गुप्ता द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन को दिनांक 21/9/ 2022 को निरस्त किया गया था।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button