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मंडल टास्क टीम रायपुर व आर.पी.एफ. पोस्ट रायपुर द्वारा 02 अपचारी बालक को 12 kg.मादक पदार्थ (गांजा) कीमती 2,40,000/ रुपया के साथ पकड़कर जीआरपी रायपुर को एनडीपीएस एक्ट के तहत् जप्ती की विधिवत् कार्यवाही कर सुपुर्द

सच तक इंडिया रायपुर दिनांक 8.06.24 को मंडल सुरक्षा आयुक्त रे. सु. ब. रायपुर ,श्री एस. के. गुप्ता के दिशा निर्देशन में मंडल टास्क टीम रायपुर एवं आरपीएफ पोस्ट रायपुर के साथ मुखबीर की सूचना के आधार पर रेसुब पोस्ट रायपुर प्रभारी निरीक्षक एस.दत्ता के नेतृत्व में मंडल टास्क टीम प्रभारी उपनिरीक्षक के.बी.गुप्ता, सउपनि आर के सिंह, सउपनि डी के वर्मा,प्र.आ. व्ही सी बंजारे, प्र आ. पी के मेश्राम,आ.देवेश सिंह, आर.पी.एफ. टीम द्वारा आपरेशन नारकोस के तहत मुखबिर सूचना के आधार पर रेलवे स्टेशन रायपुर के प्लेटफार्म नंबर 05 ,दुर्ग छोर , शौचालय के पास मुखबिर के बताए हुलिया पहनावा एवम सामान के आधार पर 02 संदिग्ध लड़के को समय 21.10 बजे घेरा बंदी कर पकड़े दोनों के पास रखे एक नीला रंग का लगेज बैग व बैगनी रंग का लगेज बैग को चेक करने पर मादक पदार्थ गांजा होना पाया गया नाम पता पूछने पर अपना नाम पता अपचारी बालक (1) अजय अहिरवार पिता तुला राम अहिरवार उम्र. 17 वर्ष निवासी- ग्राम बेरखेड़ी , थाना- गैरत गंज, जिला- रायसेन (म. प्र.)

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(2) अपचारी बालक अनुज चौधरी पिता शिव लाल चौधरी उम्र 16 वर्ष, निवासी मकान नं 205/1, वार्ड नं 11, नई कॉलोनी थाना के पीछे गैरत गंज, थाना गैरत गंज,जिला रायसेन (मध्य प्रदेश ) का दोनो अपचारी बालक रहने वाला बताया अजय अहिरवार के पास रखे एक नीला रंग का लगेज बैग में 03 पैकेट , वजन 06 kg. व दूसरा अपचारी बालक अनुज चौधरी के पास रखे एक बैगनी रंग का लगेज बैग में 03 पैकेट, वजन 06 kg.मादक पदार्थ मिला, जिसका कुल वजन 12 किलो ग्राम मादक पदार्थ गांजा जिसका कीमती 2,40,000/( दो लाख चालीस हजार रुपया) ,उक्त दोनों अपचारी बालक को एनडीपीएस एक्ट के तहत् विधिवत कार्यवाही कर पुलिस अभिरक्षा मे लिया गया।

पूछताछ में दोनों अपचारी बालक ने बताया कि बरामद गांजा को हरिशंकर ओडिशा से खरीदकर रेल मार्ग से रायपुर रेलवे स्टेशन आना और रेल मार्ग से सागर के रास्ते गैरतगंज जाने के लिए गाड़ी का इंतजार कर रहा था कि पकडा गया

कार्यवाही में पकड़े गए दोनों अपचारी बालको व जप्त शुदा मादक पदार्थ गांजा सहित विधिवत कार्यवाही उपरांत अपचारी बालकों को जब्त गांजा ,संपूर्ण कागजात के साथ शासकीय रेल पुलिस थाना रायपुर को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया गया जिस पर शासकीय रेल पुलिस थाना रायपुर द्वारा अपराध क्रमांक – 84/2024 धारा- 20(बी) एनडीपीएस एक्ट दिनांक 09/06/24 का मामला पंजीबद्ध कर उक्त दोनों अपचारी बालक को माननीय बाल किशोर न्याय बोर्ड न्यायालय माना कैंप रायपुर के समक्ष पेश किया गया

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