छत्तीसगढ़प्रमुख खबरें

खुली मिठाई की ट्रे पर मैन्युफैक्चरिंग एवं एक्सपाइरी दिनांक प्रदर्शित करने ग्राहक पंचायत ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन

रायपुर। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ग्राहकों को शोषण से संरक्षण, ग्राहकों के अधिकार एवं जागरूकता के लिए कार्य करने वाला राष्ट्रीय संगठन है।
भारत का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली जल्द ही आने वाला है। खुली बिक्री वाली मिठाईयों की निर्माण तिथि और कब तक इनका उपयोग हो सकता है इसकी दिनांक का कही भी उल्लेख विक्रेताओं द्वारा नही किया जाता है। जानकारी के अभाव में ग्राहक खराब हो चुकी मिठाई का सेवन कर लेता है जिससे उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। ग्राहक पंचायत ने जानकारी दी कि खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ( FSSAI) द्वारा 1 अक्टूबर 2020 से मिठाई विक्रेताओ को सभी अनपेक्ड मिठाईयों की ट्रे पर उपयोग की अंतिम तिथि अंकित करना अनिवार्य किया गया है। जिसका पालन रायपुर शहर में नही किया जा रहा है। इस वर्ष रक्षाबंधन के पूर्व 08 अगस्त 2022 को इसी संदर्भ में ग्राहक पंचायत रायपुर ने जिलाधीश महोदय को ज्ञापन सौपा था। यह देखने में आ रहा है कि अभी भी इस नियम का पालन नही किया जा रहा है। आज ग्राहक पंचायत रायपुर महानगर के अध्यक्ष श्री आशीष अग्रवाल एवं संभाग प्रभारी श्री देवदत्त साहू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर रायपुर को ज्ञापन सौंपकर इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया तथा शीघ्र कार्यवाही की मांग की। प्रतिनिधि मंडल में सचिव अभिजीत पांडे, ओम प्रकाश साहू , अभिमान सिंह , श्रवण यदु, आकाश जायसवाल , विकास शर्मा, सनत जैन आदि शामिल थे।

Related Articles

Back to top button