एससी एसटी एक्ट के तहत आरोपी मयंक गुप्ता द्वारा प्रस्तुत जमानत याचिका को जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद ने किया निरस्त

महासमुंद। प्रार्थी शिव शंकर नाविक उप वन मंडल अधिकारी महासमुंद द्वारा घटना दिनांक 21/10/2021 को एक शिकायत पुलिस थाना महासमुंद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था कि आरोपी मयंक गुप्ता एवं अन्य द्वारा लगातार विगत 1 वर्षों से प्रार्थी को उनकी जाति एवं वन विभाग महासमुंद में हुए शासकीय कार्यों में फर्जीवाड़ा को लेकर अश्लील एवं अनर्गल टिप्पणी लिख कर सीजी ट्रैक प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बेबाक बयान में छाप कर दुर्भावना पूर्वक प्रचार प्रसार करने के विरुद्ध दर्ज कराया गया था जिस पर पुलिस थाना महासमुंद द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर अपराध मुख्य रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत घटित होने से अग्रिम विवेचना हेतु विशेष थाना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महासमुंद को प्रेषित किया गया जहां पर विशेष थाना द्वारा उक्त आरोपित व्यक्ति के विरुद्ध वर्तमान में जांच जारी है आरोपित व्यक्ति मयंक गुप्ता द्वारा दिनांक 8/9/ 2022 को एक अग्रिम जमानत याचिका उक्त अपराध में अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए विशेष न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा समुचित रूप से प्रार्थी एवं आरोपित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने पश्चात आरोपित व्यक्ति मयंक गुप्ता का अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 21/ 9/ 2022 को निरस्त कर दिया गया है अब उपरोक्त पंजीबद्ध प्रकरण में विशेष पुलिस थाना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महासमुंद द्वारा आरोपित व्यक्ति मयंक गुप्ता एवं अन्य को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है।