धरसींवा-मोहदी मार्ग पर स्थित मेसर्स देवी आयरन एण्ड पावर में नाबालिक मज़दूर की मौत,FIR दर्ज कर प्लांट संचालकों को गिरफ़्तार करने की उठी माँग

रायपुर /धरसींवा। मोहदी मार्ग पर स्थित मेसर्स देवी आइरन एण्ड पावर में दो दिन पहले एक नाबालिक मजदूर रविशंकर कुर्रे की मौत प्लांट मे काम करते वक्त करेंट लगने से हो गई थी । रविशंकर कुर्रे नाबालिक था और उससे स्टील एवं पावर प्लांट मे काम करवाया जा रहा था (स्टील एवं पावर प्लांट The Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act, 2016 की अनुसूची 3A के अनुसार खतरनाक कार्यों की श्रेणी मे आता हैं )। तथा वही काम करते हुए उसकी मौत हुई हैं ।
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी (ओबीसी) के महामंत्री भावेश बघेल ने बताया की प्लांट के डायरेक्टर दयानंद गोयल, रामानंद अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, महेश कुमार गोयल, गंगाधर अग्रवाल, पुष्पा देवी अग्रवाल, मनीष कुमार अग्रवाल, छन्नु लाल सिन्हा, आँचल अग्रवाल, शिल्पा जैन तथा प्लांक के मुख्य प्रबंधक बापिन मोहंती सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन के दोषी हैं तथा बाल श्रमिक को खतरनाक कार्यों मे संलग्न कर उसकी मौत हेतु जिम्मेदार हैं । यह भी जानकारी प्राप्त हुई हैं की इस उद्योग मे और भी बाल श्रमिक कार्यरत हैं और ऐसी घटनाएँ आए दिन घटित होती रहती हैं । बाल श्रमिक एवं किशोरों को खतरनाक परिस्थतियों मे कार्य पर रखना एक अपराध हैं तथा ऐसी परिस्थितियों मे उनकी मृत्यु होने की स्थिति मे प्लांट मालिक तथा प्रबंधन हत्या के दोषी हैं ।

पुलिस द्वारा अब तक इस घटना पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई हैं और ना ही कोई कार्यवाही की गई हैं । इसके बाबत आज एक आवेदन धरसीवा थाना प्रभारी को दिया गया हैं ताकि प्लांट मालिकों पर एफआईआर दर्ज कर संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के हनन, बाल श्रमिक कानून के उल्लंघन और हत्या का मुक़दमा चलाया जा सके ।
भावेश बघेल ने यह भी कहा की चूँकि यह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का मामला हैं इसलिए अगर तय समयसीमा पर कार्यवाही नहीं की जाती हैं तो क्षेत्र की जनता की भावनाओं के सम्मान मे प्लांट का घेराव कर तालाबंदी की कार्यवाही की जाएगी ।
