जाने साइबर सेल द्वारा बैंक में होल्ड किए गए रकम/राशि वापसी की प्रक्रिया
धारा 457 सी आर पी सी देती है न्यायालय को जांच स्तर पर जप्त की गई संपत्ति को हिरासत में देने का अधिकार।

दोस्तो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है ,आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे ,जो साइबर ठगी का शिकार हुए होंगे ,और आपने थाने ,साइबर सेल के माध्यम से घटना की रिपोर्ट कर दी होगी ,आपके खाते से अगर रकम छल पूर्वक किसी ने अन्यत्र किसी खाते में ट्रांसफर कर दी है और पुलिस में रिपोर्ट के पश्चात अगर उस खाते को होल्ड/फ्रीज करा दी गई है ,तो उस रकम को आप आसानी से अपने खाते में वापस प्राप्त कर सकते है।
आपने घटना के पश्चात पुलिस में शिकायत की हो अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई हो ,रकम होल्ड हो जाने के पश्चात एक आवेदन 457 सी आर पी सी के प्रावधानों के तहत अधिकारिता वाले न्यायालय के समक्ष आपको लगानी होगी जिसने साइबर ठगी संबंधी घटना की शिकायत/ प्रथम सूचना रिपोर्ट की कॉपी संलग्न करना होगा ,न्यायालय द्वारा ,आवेदन पर संज्ञान लेते हुए ,होल्ड किए रकम की जांच प्रतिवेदन साइबर सेल अथवा थाने से मंगाई जायेगी ,जब न्यायालय को पर्याप्त सबूत या विश्वास करने का आधार प्राप्त हो जायेगा की रकम छलपुर्वक स्थानांतरित किए गए है ,तो 457 सी आर पी सी के प्रावधानों के तहत जांच के स्तर पर उसे वापस पीड़ित के खाते में ट्रांसफर किए जाने संबंधी आदेश पारित किया जाएगा ।आदेश की कॉपी को संबंधित बैंक जिसमे राशि ट्रांसफर की गई हो ,को भेजे जाने पर बैंक राशि पीड़ित के खाते में ट्रांसफर कर दिया जवेगा।।