गुरुकुल कॉलेज में एंटी रैगिंग और यौन उत्पीड़न विषय पर एक दिवसीय जागरूकता सेमिनार आयोजित

रायपुर। महिला निवारण प्रकोष्ठ और एंटी रैगिंग प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में “ एंटी रैगिंग और यौन उत्पीड़न” विषय पर एक दिवसीय जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं एवं कॉलेज स्टाफ को यौन उत्पीड़न के प्रति सजग करना और एंटी रैगिंग के अधिकारों से अवगत कराना l
इस अवसर पर मुख्य वक्ता श्री विपिन ठाकुर, राज्य समन्वयक (महिला एवं बाल विकास विभाग) ने विशाखा गाइडलाइन की जानकारी दी जो की महिलाओं के कार्य स्थल पर उनके साथ होने वाले अनुचित व्यवहार के लिए महिलाओं के अधिकारों की जानकारी देता हैl एवं अभिव्यक्ति app के बारे में बताया जो छात्राओं के साथ होने वाले अनुचित व्यवहार के प्रति अधिकारों की जानकारी देता हैl एवं उन्होंने हर संस्था में आंतरिक समिति के रूप में महिला निवारण प्रकोष्ठ की अनिवार्यता के होने को बताया जिसका कार्य संस्था में किसी भी प्रकार की यौन उत्पीड़न होने पर उसकी जांच एवं उसका निवारण 90 दिन के अंदर करने की अनुशंसा कीl सेमिनार में छात्रों द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए, जिनका श्री ठाकुर ने सरल और स्पष्ट तरीके से उत्तर दिया। उन्होंने सभी को प्रोत्साहित किया कि किसी भी प्रकार की उत्पीड़न की स्थिति में चुप न रहें और अधिकारपूर्वक आवाज़ उठाएं।
विधि विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर वेणु धर ने प्रत्येक संस्था में एंटी रैगिंग प्रकोष्ठ बनाए जाने की अनुशंसा की जो की टेक्निकल और नॉन टेक्निकल महाविद्यालय दोनों के लिए आवश्यक है जहां पर रैगिंग लेने वाले छात्र और छात्राओं के लिए 1 साल की सजा और 10000 का जुर्माना का प्रावधान है 2011 के रैगिंग प्रति निषेध अधिनियम के तहत l यूजीसी का दिशा निर्देश है की रैगिंग करने वाले के खिलाफ शिकायत ,शिकायत बॉक्स में डाला जाएl
कार्यक्रम की समाप्ति पर गुरुकुल महिला महाविद्यालय की प्राचार्यl डॉ संध्या गुप्ता जी ने सभी अतिथियों, प्रतिभागियों और आयोजकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम महिलाओं को आत्मनिर्भर और सजग नागरिक बनने की दिशा में प्रेरित करते है l