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कबीर जयंती पर मांस-मटन की बिक्री पर रोक:निगम का आदेश जारी, दुकान खुली मिली या होटल में परोसा गया मांस तो होगी जब्ती

 

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कबीर जयंती के अवसर पर सोमवार 29 जून को रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। रायपुर नगर निगम ने पशुवध गृहों और मांस-मटन की सभी दुकानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं।

आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जब्ती और कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। निगम की ओर से जारी आदेश के मुताबिक यह निर्णय नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के निर्देशों के पालन में लिया गया है। प्रतिबंध पूरे नगर निगम क्षेत्र में प्रभावी रहेगा।

होटलों पर भी रहेगी नजर

महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर निगम का स्वास्थ्य विभाग विशेष निगरानी रखेगा। निगम अधिकारियों के मुताबिक सिर्फ दुकानों ही नहीं, बल्कि होटलों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी मांस-मटन की बिक्री और परोसने पर रोक रहेगी।

यदि किसी होटल या प्रतिष्ठान में मांस-मटन का विक्रय करते पाया गया तो संबंधित सामग्री की तत्काल जब्ती की जाएगी और संचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जोन स्तर पर होगी मॉनिटरिंग

आदेश के पालन के लिए सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। निगम की टीमें अपने-अपने क्षेत्रों में मांस-मटन की दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करेंगी।

अधिकारियों का कहना है कि कबीर जयंती के दिन प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराया जाएगा और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ मौके पर कार्रवाई की जाएगी।

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