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यातायात को बाधित कर खतरनाक ढंग से नो पार्किंग में खड़ी 12 वाहनों पर भादवि की धारा 283 के तहत की गई सख़्त कार्रवाई

बिना हेल्मेट के चलने वाले 260 से अधिक दो पहिया वाहन चालकों का काटा गया चालान

सच तक इंडिया रायपुर यातायात रायपुर 17 फरवरी 2023 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा शहर से गुजरने वाले रिंग रोड में दुर्घटनाओं की रोकथाम एवम् सुगम सुरक्षित यातायात व्यवस्था संचालन हेतु यातायात को बातचीत कर खतरनाक ढंग से नो पार्किंग में खड़ी वाहनों के विरुद्ध अभियान कार्यवाही किए जाने के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर श्री सचिंद्र कुमार चौबे के मार्गदर्शन तथा उप पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर श्री गुरजीत सिंह, श्री सुशांतो बनर्जी एवं श्री करण कुमार ऊके के नेतृत्व में यातायात पुलिस द्वारा हर शहर से गुजरने वाले रिंग रोड नंबर 1 व रिंग रोड नंबर 2 में नो पार्किंग में खड़ी वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया जिसके तहत 09 ऑटो एवम् 03 ट्रक कुल 12 वाहनों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 283 के तहत सख्त कार्रवाई किया गया।

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बता दे कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पदभार ग्रहण करते ही शहर की यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यातायात नियमों के उल्लंघन करता वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देश के पालन में यातायात पुलिस रायपुर विगत दो सप्ताह से शहर से गुजरने वाले रिंग रोड नंबर एक एवं दो में बिना हेलमेट एवं बिना सीट बेल्ट के चलने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष अभियान कार्यवाही चला रही है। आज दिनांक को भी बिना हेलमट दो पहिया वाहन चलाने वाले 270 से अधिक दो पहिया वाहन चालकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई।

इसी प्रकार शहर के भीतर प्रमुख मार्गों एवं चौक चौराहों में नो पार्किंग में वहां खड़ी कर सवारी उतरने चढ़ने वाले ऑटो चालकों के विरुद्ध भी विशेष अभियान करवाई चलाया गया जिसमें 60 से अधिक सवारी ऑटो चालकों के विरुद्ध नो पार्किंग के तहत कार्यवाही की गई।

अपील ;- वाहन चालकों से अपील है, शहर की यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन में यातायात पुलिस का सहयोग करें, यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाएं, नो पार्किंग में वाहन खड़ी ना करें, यातायात नियमों एवं संकेत का पालन करें, नशे की हालत में वाहन न चलाएं, बिना हेलमेट दो पहिया वाहन न चलाएं, बिना सीट बेल्ट लगाए चार पहिया वाहन न चलाएं, नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने ना दे, यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर यान अधिनियम के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी।

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