नौकरी के नाम पर रकम लेकर धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार जल संसाधन विभाग में नौकरी के नाम पर 02 लाख 50 हजार रूपयें लेकर की गई थी ठगी आरोपी के विरूद्ध पूर्व में भी थाना सिविल लाईन रायपुर एवं कोतवाली जगदलपुर में दर्ज है धोखाधड़ी के अपराध

सच तक इंडिया रायपुर – वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. संतोष कुमार सिंह द्वारा धोखाधड़ी के प्रकरणों में आरोपियों के विरूद्ध त्वरित कार्यवाही करने आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर रायपुर श्री लखन पटले एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री योगेश साहू के मार्गदर्शन में थाना प्रभारियों को धोखाधड़ी के प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार कर त्वरित कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!इसी तारतम्य में दिनांक 27.10.2024 को प्रार्थी मोरिस मसीह पिता अमोस मसीह निवासी रविशंकर शुक्ल नगर कुकुरखेड़ा थाना सरस्वती नगर रायपुर ने लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वर्ष 2022 में भवानी शंकर तिवारी द्वारा उसे जलसंसाधन विभाग में सहायक ग्रेड-03 में अभ्यर्थी की आवश्यकता है यदि तुम्हारे जानकारी में कोई अभ्यर्थी हो तो बताना बोला गया, तब प्रार्थी अपने बड़े भाई मरकुस मसीह के संबंध में उससे चर्चा किया आरोपी द्वारा उक्त पद में नौकरी के लिये 07 लाख रूपयें लगेंगे जिसमें 03 लाख 50 हजार रूपयें पहले देना है बाकी का पैसा नौकरी लगने के बाद देना है बताया, तब प्रार्थी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एवं बजाज फायनेंस से लोन लेकर 02 लाख 50 हजार रूपयें प्रार्थी के बैंक खाता में ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद प्रार्थी द्वारा आरोपी से संपर्क कर नौकरी के संबंध में पुछने आरोपी टालमटोल करने लगा, और नौकरी न लगाकर ना ही रकम वापस कर धोखाधड़ी किया है कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी को हरसंभव प्रयास कर पुलगांव दुर्ग से पकड़कर थाना लाया गया, पुछताछ पर प्रार्थी से नौकरी के नाम पर रकम लेना एवं उक्त रकम ठेकेदारी एवं अपने अन्य निजी कार्य में खर्च कर देना बताया, कि आरोपी को प्रकरण में दिनांक 28.10.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।*

आरोपी भवानी शंकर तिवारी के विरूद्ध वर्ष 2023 में थाना सिविल लाईन रायपुर में अपराध क्रमांक 117/2023 धारा 420 भादवि का प्रकरण एवं वर्ष 2024 में कोतवाली जगदलपुर में अपराध क्रमांक 508/2024 धारा 420,467,468,471 भादवि प्रकरण दर्ज है एवं कई और अपराध अन्य थानो में दर्ज होंने की जानकारी मिली है।*
गिरफ्तार आरोपी
01. भवानी शंकर तिवारी पिता नीलकंठ तिवारी उम्र 40 साल साकिन ऋषभ ग्रीन सिटी पुलगांव चौक दुर्ग थाना पुलगांव जिला दुर्ग छ.ग.l



