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पराग झा मर्डर केस भाई हत्याकांड में बड़ा भाई को उम्रकैद

 

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रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुए भाई हत्याकांड में अदालत ने आरोपी बड़े भाई पीयूष झा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने माना कि हत्या और अवैध पिस्टल रखने का अपराध पूरी तरह साबित हुआ। लोक अभियोजक बसंत गोड़ ने अभियोजन पक्ष की पैरवी की।

यह दिल दहला देने वाली घटना 25 फरवरी 2024 की रात की है। सफायर ग्रीन फेज-2 कॉलोनी में पीयूष झा ने अपने छोटे भाई पराग झा को तीन गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद आरोपी ने अपनी मां को वीडियो कॉल कर हत्या की जानकारी दी और फिर शहर में पिस्टल लेकर घूमता रहा।

दोनों भाई ड्रोन बनाने की कंपनी चलाते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रात को दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई और गुस्से में पीयूष ने अलमारी से पिस्टल निकालकर पराग पर तीन गोलियां चला दीं।

पुलिस कार्रवाई –

मां की सूचना पर विधानसभा थाना की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। शहर में नाकेबंदी कर आरोपी को डीडी नगर से गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि हत्या में इस्तेमाल पिस्टल बिना लाइसेंस की थी, और आरोपी शराब का आदी था।

पीयूष झा की पृष्ठभूमि भी काफी चर्चित रही। रायपुर की एक निजी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले पीयूष ने ड्रोन स्टार्टअप शुरू किया। शुरूआत 45 हजार रुपये से हुई कारोबार दो साल में 3.5 करोड़ रुपये तक बढ़ गया। हालांकि, निजी जीवन में तनाव, शराब की लत और शादी टूटने जैसी समस्याओं ने स्थिति को और बिगाड़ दिया।

कोर्ट ने इस भयानक पारिवारिक त्रासदी में आरोपी को कड़ी सजा देकर संदेश दिया कि अवैध हथियार, शराब और गुस्से के कारण जीवन को तबाह करना अपराध है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई निश्चित है।

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