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शिक्षकों के लिए हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, पेंशन का रास्ता साफ, कोर्ट बोला- OPS में पूर्व सेवा की अनदेखी नहीं की जा सकती

 

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बिलासपुर। शिक्षकों के लिए हाई कोर्ट का यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने शिक्षक एलबी राजेंद्र प्रसाद पटेल की याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य शासन की अपील को खारिज कर दिया है

कोर्ट ने शिक्षाकर्मी एलबी राजेंद्र की पूर्व सेवा गणना के आधार पर पेंशन के प्रकरणों का निर्धारण करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि ओपीएस में पूर्व सेवा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल करने की मांग की थी

चिरमिरी नगर निगम में पदस्थ शिक्षक राजेंद्र प्रसाद पटेल ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर संविलियन से पूर्व की सेवा को ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) में शामिल करने की मांग की थी। याचिका में कहा है कि संविलियन के बाद भी उनकी पूर्व सेवा को पेंशन गणना में नहीं जोड़ा जा रहा है, जो उनके साथ अन्याय है।

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