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गांजा तस्कर रवि साहू की 7.66 करोड़ की संपत्ति सीज:पत्नी-मां-बेटे के नाम खरीदी थी संपत्तियां, आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं 55 केस

 

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राजधानी रायपुर में नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गांजा तस्कर-हिस्ट्रीशीटर रवि साहू की करीब 7 करोड़ 66 लाख रुपए की चल-अचल संपत्तियां सीज कर दी गई हैं।

आरोपी ने पत्नी, मां और बेटे के नाम 16 संपत्तियां खरीदी थी, जिसमें कृषि भूमि, मकान, प्लॉट, भवन और कमर्शियल वाहन शामिल हैं। सक्षम प्राधिकारी मुंबई ने संपत्तियों को फ्रीज करने के आदेश को कन्फर्म कर दिया है।

यह कार्रवाई SAFEMA और NDPS एक्ट के तहत की गई है। वहीं रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में NDPS एक्ट के तहत यह पहली बड़ी वित्तीय कार्रवाई मानी जा रही है।

पहले भी 10 साल की सजा सुना चुका है कोर्ट

पुलिस के मुताबिक रवि साहू गांधीनगर कालीबाड़ी इलाके का रहने वाला है। 17 किलो 882 ग्राम गांजा तस्करी मामले में विशेष NDPS कोर्ट उसे पहले ही 10 साल के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना चुकी है।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार रवि साहू के खिलाफ प्रदेश के अलग-अलग थानों में कुल 55 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह लंबे समय से रायपुर समेत कई जिलों में गांजा तस्करी का नेटवर्क चला रहा था।

कोतवाली थाना क्षेत्र का निगरानी बदमाश है रवि साहू।

पत्नी, मां और बेटे के नाम पर खरीदी संपत्तियां

जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी रवि साहू ने अवैध कमाई से अपनी पत्नी शशि साहू, मां और बेटे के नाम पर करोड़ों रुपए की संपत्तियां खरीदी थीं। इनमें रायपुर और अभनपुर क्षेत्र की कृषि भूमि, मकान, प्लॉट, भवन और कमर्शियल वाहन शामिल हैं।

वित्तीय जांच में इन संपत्तियों का मूल्य आरोपी की वैध आय से कहीं अधिक पाया गया। इसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत संपत्तियों को फ्रीज करने का प्रस्ताव SAFEMA कोर्ट मुंबई भेजा था। ऑनलाइन सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष संपत्तियों के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे सका।

पुलिस ने कुल 16 संपत्तियों को सीज किया है। अब सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना इन संपत्तियों की खरीद-बिक्री या हस्तांतरण नहीं किया जा सकेगा। डीसीपी सेंट्रल उमेश गुप्ता ने कहा कि नशे के कारोबारियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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