क्या निजी वाहनों में प्रेस,पुलिस,वकील,सरपंच लिखवा सकते हैं?

दोस्तो सड़क पर चलते हुए कई गाड़ियों में आपको वकील ,प्रेस,पुलिस का नाम लिखा हुआ मिल जायेगा , निजी वाहनों में रजिस्ट्रेशन नंबर के स्थान पर यदि कोई व्यक्ति पेशे का नाम लिखता है ,तो यह मोटर व्हीकल एक्ट के नियमो का उल्लंघन है ,
मोटर यान अधिनियम की धारा 39 — रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता —के अनुसार
यान पर रजिस्ट्रीकरण चिन्ह विहित रीति से प्रदर्शित होना आवश्यक है ,अगर कोई व्यक्ति इसका उलंघन करता है तो 39/192 mv एक्ट के तहत 2000 रुपए का फाईन,।
(MVA) की धारा 177 के अनुसार, निजी वाहनों पर गलत शब्द, आकृति, ड्राइंग या स्टिकर का प्रदर्शन किया गया हो तो ,संबंधित व्यक्ति पर प्रथम बार किए अपराध के लिए 500 रुपए द्वितीय बार के लिए एक हजार 500 रुपए के दंड का प्रावधान है।।
दोस्तो हमे समझना होगा की मोटर व्हीकल एक्ट ,एक विशेष कानून है ,जिसके नियमो का पालन नहीं करना कोई गलती नही है ,बल्कि अपराध की श्रेणी में आता है।