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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि पति को बताए बिना घर छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ समय बिताना परित्याग माना जाएगा

 

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बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि पत्नी बिना पति को सूचित किए घर छोड़कर चली जाती है और किसी अन्य पुरुष के साथ समय बिताती है, तो इसे परित्याग की श्रेणी में माना जाएगा। ऐसे मामलों में पत्नी सीआरपीसी की धारा 125(4) के तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं होती।

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