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पीडिता को शादी करने का झांसा देकर उनके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने वाले आरोपी लोकेश लाउत्रे को किया गया गिरफ्तार

आरोपी के विरूद्ध पीडिता की रिपोर्ट पर थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 1007/2024 धारा 69, 351 (2) भारतीय न्याय संहिता के तहत किया गया अपराध पंजीबद्ध 

सच तक इंडिया रायपुर विवरण- दिनांक 24.12.2024 पीडिता थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई की आरोपी लोकेश लाउ‌त्रे द्वारा पीडिता को अपने साथ शादी करने का झांसा देकर दिनांक 24.08.2023 से दिनांक 07.09.2024 तक जबरदस्ती दुष्कर्म किया की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध अपराध कमांक 1007/2024 धारा 69, 351 (2) भारतीय न्याय संहिता के तहत पंजीबद्ध कर वरिष्ठ अधिकारियों को घटना के संबंध में तत्काल अवगत कराया गया।

प्रकरण को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ० लाल उमेंद सिंह द्वारा गंभीरता से लिया गया और आरोपी का पतातलाश कर शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री दौलत राम पोर्ते, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानीबस्ती श्री राजेश देवांगन, के निर्देशन में थाना प्रभारी टिकरापारा निरीक्षक मनोज कुमार साहू द्वारा थाना से पृथक से टीम तैयार कर प्रकरण के आरोपी का पता तलाश कर शीघ्र ही गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया।

टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण को गंभीता से लेते हुए तत्काल घटना से संबंधित लोगो से पूछताछ कर घटना की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर आरोपी के पता तलाश प्रारंभ किया गया और आरोपी के छूपने के संभावित स्थानों पर दबिस देकर आरोपी को अपराध कमांक 1007/2024 धारा 69, 351(2) भारतीय न्याय संहिता में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रिमांड पर भेजा गया है।

गिरफ्तार आरोपी लोकेश लाउत्रे पिता के.सी. लाउत्रे उम्र 31 साल निवासी काली मंदिर चरोदा थाना भिलाई 03 जिला दुर्ग छ०ग०

कार्यवाही में निरीक्षक मनोज कुमार साहू थाना प्रभारी टिकरापारा, महिला प्रधान आरक्षक प्रीति वर्मा, एवं थाना टिकरापारा के पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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