माननीय न्यायालय के निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वाले धुमाल संचालक एवं वाहन चालक पर की गई कार्यवाही

सच तक इंडिया रायपुर विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम के दौरान ध्वनि प्रदूषण करने की आम जनता द्वारा डी.जे./धुमाल संचालकों के विरूद्ध लगातार प्राप्त शिकायतों को गम्भीरता पूर्वक लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. संतोष कुमार सिंह द्वारा समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों/थाना प्रभारियों को माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली एवं माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा डी.जे. एवं धुमाल संचालन के संबंध में डी.जे. एवं धुमाल संचालित करने वालों की बैठक लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों से अवगत कराने निर्देशित करने के साथ ही डी.जे. एवं धुमाल संचालकों द्वारा निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये गये है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!इसी तारतम्य में दिनांक 05.09.2024 को थाना देवेंद्र नगर क्षेत्र में डी.जे. संचालक द्वारा पिकअप वाहन में डी.जे. निर्धारित ध्वनि सीमा से अत्यधिक आवाज में बजाने के साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेशों एवं निर्देशों का उल्लंघन करते पाये जाने पर डी.जे. संचालक *गुलशन पिता उपेंद्र यदू उम्र 23 साल निवासी बिरगांव बंजारी मंदिर के पास थाना उरला रायपुर* तथा पिकअप वाहन चालक *राजू विश्वकर्मा पिता स्व.कुमार विश्वकर्मा उम्र 27 साल निवासी बिरगांव बजरंग नगर थाना उरला रायपुर* के विरूद्ध थाना देवेंद्र नगर में कोलाहल अधिनियम के तहत् कार्यवाही करते हुए उनके कब्जे से 01 नग चारपहिया वाहन,डीजे बॉक्स, 01 जनरेटर, 01 स्टेबलाइजर, 02 एमप्लीफायर, 01 कंट्रोलर तथा 01 मिक्सर जप्त कार्यवाही किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वाले डी.जे. एवं धुमाल संचालकों के विरूद्ध रायपुर पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।


