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रायपुर में तांत्रिक बनकर महिला के साथ ठगी, झाड़फूंक के बहाने सोने के जेवर और रुपये लेकर फर्जी बाबा फरार

रायपुर के ग्रामीण इलाके से ठगी की एक वारदात सामने आयी है, जहां तांत्रिक बनकर आए ठग ने इलाज और झाड़फूक के बहाने महिला के गहने उड़ा दिए। तांत्रिक ने रस्म करने के नाम पर सोने के गहने और लिए और गायब हो गया।


रायपुर
राजधानी के थाना राखी क्षेत्र के ग्राम बेंद्री में एक महिला के साथ ठगी की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। खुद को झाड़फूंक करने वाला बताकर एक अज्ञात युवक ने ठगी की वारदात को अंजाम दिया है।
युवक पीड़िता के बुजुर्ग ससुर के साथ घर पहुंचा और झाड़फूंक के बहाने 90 हजार रुपये मूल्य के सोने-चांदी के गहने और नगद रकम लेकर फरार हो गया। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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घटना का विवरण

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम बेंद्री निवासी रेवती बाई साहू (पत्नी मदन साहू) ने थाना राखी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 30 अक्टूबर 2025 को वह अपने घर पर थी। उसी दौरान उनका ससुर तुका राम साहू, जो वृद्ध और कमजोर दृष्टि के हैं, एक व्यक्ति को लेकर घर पहुंचे। उन्होंने बताया कि यह व्यक्ति उनका भांजा है।

घर में मौजूद रेवती बाई और उनकी बहू ओम कुमारी साहू ने परंपरानुसार मेहमान का पैर छुआ। इसके बाद अज्ञात व्यक्ति ने खुद को झाड़फूंक करने वाला बताते हुए कहा कि ओम कुमारी की तबीयत खराब है और वह झाड़फूंक करके उसे ठीक कर सकता है।

झाड़फूंक के बहाने गहने उतरवाए

शिकायत के अनुसार वह व्यक्ति झाड़फूंक करने के बहाने बहू ओम कुमारी को उसके कमरे में ले गया। कुछ देर बाद उसने कहा कि झाड़फूंक के लिए सोने के जेवर निकालने होंगे ताकि ‘नजर’ उतारी जा सके। घर में रखे गुलबंद, टापस, मंगलसूत्र, डोंडा माला, अंगूठी, कान के टॉप्स और 12,000 रुपये नगद उसने एक रूमाल में बांध लिए।

उसने दोनों महिलाओं से कहा कि “झाड़फूंक पूरी होने तक आपस में बात मत करना, मैं पूजा करके आता हूं।” इसके बाद वह व्यक्ति गांव से बाहर जाने की बात कहकर निकल गया और लौटकर नहीं आया।

परिजनों ने खुद की तलाश, फिर दी रिपोर्ट

रेवती बाई और परिजनों ने आसपास के गांवों और रिश्तेदारों में उसकी तलाश की, लेकिन आरोपी का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद 7 नवंबर 2025 को राखी थाना पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई गई।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

थाना प्रभारी की जानकारी के अनुसार, महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 305 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। जांच हेड कांस्टेबल घनेन्द्र वर्मा (क्रमांक 111) को सौंपी गई है।

पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान अज्ञात है, परन्तु महिला के बयान और गांव के संभावित सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच जारी है।

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