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यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, CJI बोले- हम पीछे जा रहे? कोर्ट में क्या-क्या हुआ

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दिल्ली यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए नियमों पर रोक लग गई है. सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी गुरुवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) के नए नियमों पर बड़ा फैसला सुनाया और यूजीसी की नई गाइडलाइन्स पर तत्काल रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने UGC के ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026’ को अस्पष्ट और दुरुपयोग की संभावना वाला बताते हुए स्थगित कर दिया. चीफ जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि इस नियम को स्पष्ट करने की जरूरत है. तब तक 2012 के पुराने UGC नियम लागू रहेंगे. कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की.
दरअलस, यूजीसी के नए नियमों पर बीते कुछ दिनों से बवाल जारी है. सवर्ण तबके के स्टूडेंट्स इन नियमों का विरोध कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले यानी बुधवार को ही यूजीसी नियमों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने के लिए हामी भरी ती. याचिका में कहा गया है कि ये नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के खिलाफ भेदभाव पैदा कर सकते हैं. मामला राहुल देवन और अन्य बनाम केंद्र सरकार है. सीजेआई सूर्यकांत ने याचिका को सुनवाई के लिए आज लिस्ट किया था.


