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बिलासपुर की सौराष्ट्र कॉलोनी पर RERA का एक्शन:रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन निरस्त, घर या प्लॉट खरीदने से पहले विकास अनुमति जांचने की अपील

 

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छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने बिलासपुर की रियल एस्टेट परियोजना ‘सौराष्ट्र’ का रेरा पंजीयन निरस्त कर दिया है। परियोजना की स्वीकृत विकास अनुमति रद्द होने के बाद प्राधिकरण ने यह कार्रवाई की। 5 अक्टूबर 2026 को पारित आदेश में कहा गया कि विकास अनुमति निरस्त होने के बाद परियोजना का रेरा पंजीयन जारी रखना उचित नहीं है। यह परियोजना बिलासपुर के अग्रय नगर, वार्ड क्रमांक 12 में खसरा नंबर 1551 पर स्थित है। इसे प्रमोटर नमन गोयल विकसित कर रहे थे। परियोजना CGRERA में पंजीयन क्रमांक PCGRERA161025001981 के तहत पंजीकृत थी।

विकास अनुमति रद्द होने के बाद रेरा ने लिया एक्शन

परियोजना को संचालनालय, नगर और ग्राम निवेश, छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 25 के तहत विकास अनुमति मिली थी। बाद में सक्षम प्राधिकारी ने इस अनुमति को निरस्त कर दिया।इसके बाद CGRERA ने मामले में खुद एक्शन लेते हुए कार्रवाई की। प्राधिकरण ने समीक्षा के बाद 5 अक्टूबर को परियोजना का रेरा पंजीयन निरस्त करने का आदेश जारी किया।

प्लॉट या मकान खरीदने से पहले ये जांचें

CGRERA ने आम नागरिकों और निवेशकों से अपील की है कि किसी भी परियोजना में प्लॉट, मकान या फ्लैट खरीदने से पहले कुछ जरूरी जानकारियां जरूर जांच लें। परियोजना का पंजीयन वैध है या नहीं और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है।संबंधित विभाग से परियोजना को मिली स्वीकृति अभी वैध है या नहीं। निर्माण या विकास के लिए जरूरी दूसरी अनुमतियां मिली हैं या नहीं। प्राधिकरण ने कहा है कि पुरानी पंजीकृत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति भी जांचनी चाहिए, ताकि खरीदार संभावित आर्थिक नुकसान और अनियमितताओं से बच सकें।

यहां से ले सकते हैं जानकारी

प्रोजेक्ट के रेरा पंजीयन और उनकी वर्तमान स्थिति की जांच CGRERA की आधिकारिक वेबसाइट https://rera.cgstate.gov.in/ पर की जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 0771-4918927 पर संपर्क किया जा सकता है।

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