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यौन उत्पीड़न के आरोपी IPS रतनलाल डांगी सस्पेंड, सब-इंस्पेक्टर की पत्नी की शिकायत के बाद एक्शन

 

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नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकार ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (IGP) रतन लाल डांगी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। एक महिला ने उन पर शारीरिक, मानसिक उत्पीड़न और आर्थिक अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। यह महिला छत्तीसगढ़ पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर की पत्नी है।

सरकारी आदेश के मुताबिक, 2003 बैच के इस आईपीएस अधिकारी पर अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 का उल्लंघन करने का प्रथम मामला पाया गया है। आरोपों में पद के अनुरूप आचरण न बनाए रखना, नैतिक मर्यादा भंग करना, आधिकारिक प्रभाव का दुरुपयोग और नियमों से विचलन शामिल है

वायरल होने से विभाग की छवि प्रभावित

सस्पेंशन आदेश में कहा गया है कि आरोपी अधिकारी के कथित आचरण की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर व्यापक रूप से वायरल हो गया है, जिससे पुलिस विभाग की छवि को नुकसान पहुंचा। अब इस मामले में विभागीय जांच प्रस्तावित है और अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह ठहराया जाएगा।

निलंबन अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम 3(1)(a) के तहत किया गया है। निलंबन की अवधि में डांगी को रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में ही रहना होगा। उन्हें नियमों के अनुसार निर्वाह भत्ता मिलेगा और बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ेगा।

महिला की शिकायत और जांच समिति

महिला ने पिछले साल 15 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई थी। उसमें आरोप लगाया गया कि डांगी 2017 से कोरबा में एसपी रहते हुए सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आए थे और बाद में वीडियो कॉल्स तथा आधिकारिक बंगले पर बुलाकर दबाव बनाते थे।

महिला ने डिजिटल सबूत भी होने का दावा किया है। शिकायत के बाद सरकार ने IG आनंद छाबड़ा और DIG मिलना कुर्रे की दो सदस्यीय समिति गठित कर जांच शुरू की थी।

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