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छत्तीसगढ़ में अब निजी अस्पतालों के दवा दुकानों से दवाई खरीदना अनिवार्य नहीं होगा

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रायपुर: निजी अस्पतालों में मरीजों पर अस्पताल की ही दवा दुकान से दवा खरीदने का दबाव बनाने की शिकायतों के बीच अब राहत की खबर है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों में सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश जारी किए हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि मरीज किसी भी अधिकृत दवा दुकान से दवा खरीद सकता है और अस्पताल की फार्मेसी से दवा लेना अनिवार्य नहीं है।
यह मांग रायपुर के वासुदेव जोतवानी द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के समक्ष उठाई गई थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा था कि कई निजी अस्पताल मरीजों और उनके परिजनों पर दबाव बनाकर वहीं से दवा लेने को मजबूर करते हैं। बाहर से दवा लाने पर इलाज की जिम्मेदारी न लेने जैसी बातें कही जाती थीं, जिससे गरीब मरीज मानसिक दबाव में आ जाते थे।



