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रायपुर में नाबालिगों को नशे से बचाने की सख्त पहल: रोलिंग पेपर और स्मोकिंग कोन की बिक्री पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई…

 

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रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नाबालिगों को नशे की गिरफ्त से बचाने और शहर में बढ़ती नशे से जुड़ी गतिविधियों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से प्रशासन ने सख्त और निर्णायक कदम उठाया है। युवाओं में तेजी से फैल रहे नशे के चलन को देखते हुए पुलिस आयुक्त ने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए अहम आदेश जारी किया है। जारी आदेश के तहत रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन, परफेक्ट रोल सहित नशे में उपयोग होने वाले सभी संबंधित उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध पान दुकान, किराना स्टोर, चाय ठेला, कैफे, रेस्टोरेंट और अन्य सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर समान रूप से लागू होगा।

खुलेआम बिक्री से बढ़ रहा था नाबालिगों में नशे का खतरा:

प्रशासन के अनुसार, इन उत्पादों की आसान और खुलेआम उपलब्धता के कारण नाबालिगों में नशे की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही थी। इससे न सिर्फ बच्चों और युवाओं के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है, बल्कि अपराध और असामाजिक गतिविधियों में भी वृद्धि की आशंका जताई जा रही है।

BNSS 2023 की धारा 163 के तहत जारी हुआ आदेश:

यह आदेश BNSS 2023 की धारा 163 के तहत पुलिस आयुक्त को प्राप्त विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है और 29 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा।

उल्लंघन पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई:

आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ BNS की धारा 223 के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने साफ किया है कि नियमों की अनदेखी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

नशा मुक्त रायपुर की दिशा में बड़ा कदम:

प्रशासन का मानना है कि यह फैसला नाबालिगों को नशे से दूर रखने, सुरक्षित सामाजिक माहौल बनाने और अपराध पर नियंत्रण के लिहाज से बेहद जरूरी है। आने वाले दिनों में इस आदेश के सख्ती से पालन के लिए विशेष अभियान और निगरानी भी की जाएगी।

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