गांजा तस्करी करने दो आरोपियों को 20 साल की कैद, उरला पुलिस ने 4 साल पहले की थी कार्रवाई

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\रायपुर गांजा तस्करी करने वाले दो आरोपियों को 20-20 साल की कैद और 2-2 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 6-6 माह अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश शैलेश कुमार शर्मा की अदालत में सुनवाई के दौरान कुल 12 गवाहों के बयान करवाए गए। बता दें कि टीआई भरत बरेठ ने पूरे मामले की जांच की। इसके बाद कोर्ट में चालान पेश किया।

15 मई 2022 की कार्रवाई
विशेष लोक अभियोजक स्वाति शर्मा ने बताया कि उरला पुलिस को सूचना मिली थी कि ओडिशा से ट्रक क्रमांक ओडी04 एच 0865 में अवैध रूप से गांजा ले जाया जा रहा है। सूचना पर उरला निरीक्षक भरत बरेठ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपनी टीम के साथ के साथ 15 मई 2022 की दोपहर में घेरेबंदी कर ट्रक को कन्हेरा स्थित सांई निर्मल कंपनी के सामने पकड़ लिया।
महाराष्ट्र ले जा रहे थे गांजा
इस दौरान तलाशी में काजू के छिलके के नीचे छिपाकर रखा हुआ 8.80 क्विंटल गांजा बरामद हुआ। इसे रंजन कुमार साहू (44 साल) और मिट्ठू पदयाली (32साल) ओडिशा गंजाम निवासी ओडिशा से लेकर महाराष्ट्र ले जा रहे थे। इसे जब्त करने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। वहीं प्रकरण की जांच करने के बाद उरला पुलिस द्वारा 10 नवंबर 2022 को केस डायरी पेश की गई थी। जहां प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपियों को दंडित किया गया।

इन्होंने की थी जांच
गांजा तस्करों को सलाखों के पीछे तक ले जाने में थाना प्रभारी भरत बरेठ की विशेष भूमिका रही है। 15 मई 2022 को सामने आए मामले में पुलिस ने अपने जांच में कई ठोस सबूत तलाशें। जिसके आधार पर कोर्ट ने लंबे इंतजार के बाद आरोपियों को सजा सुनाई है।
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