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आंदोलन लोकतंत्र में अवाम के तंत्र की गवाही हैं

‘सारी सड़कें जाम कर दी…’
‘दुकानें भी बंद हैं…’
‘सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो रहा है…’

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किसी भी आंदोलन की चर्चा में अक्सर ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। अपनी मांगें मनवाने के लिए दूसरों को मुश्किल में डालना कितना सही है, बहस इसी सवाल के इर्द-गिर्द बनी रहती है। लेकिन इस बीच एक ज़रूरी सवाल अक्सर छूट जाता है : आख़िर लोगों को अपनी बात कहने के लिए आंदोलन का रास्ता क्यों चुनना पड़ता है?

जब शिकायतों पर सुनवाई नहीं होती और व्यवस्था के भीतर समाधान नहीं मिलता, तब लोग सामूहिक विरोध से अपनी बात रखते हैं। ऐसे में आंदोलन नीति निर्माताओं पर दबाव बनाने का ज़रिया बन जाते हैं।

लेकिन एक आंदोलन को केवल सतही रूप से नहीं समझा जा सकता। यह देखना भी ज़रूरी है कि एक जनसमूह किन परिस्थितियों में विरोध करता है, कौन-से मुद्दे उठाता है और उनके ज़रिए क्या बदल पाता है। एक बड़ा सवाल यह भी है कि जिस देश की आज़ादी में आंदोलनों की अहम भूमिका रही हो, वहां आज लोकतंत्र को बनाए रखने में आंदोलन क्या भूमिका निभाते हैं?

जब समस्याएं सार्वजनिक सवाल बनती हैं

हर आंदोलन का संबंध ज़मीन, बुनियादी ढांचे या तात्कालिक सरकारी फैसलों से नहीं होता। कुछ आंदोलन उन समस्याओं को सार्वजनिक बहस का हिस्सा बनाते हैं, जिन्हें लंबे समय तक निजी मामला, या किसी उपेक्षित समुदाय का अनुभव मानकर नज़रअंदाज़ किया जाता है। सामूहिक संघर्ष इन अनुभवों को सामाजिक सवालों में बदलते हैं और यह मांग उठाते हैं कि इनके समाधान का ज़िम्मा केवल प्रभावित व्यक्तियों का नहीं, बल्कि समाज और संस्थानों का भी है।

श्रमिक और महिला अधिकारों पर काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता राजिम केतवास कहती हैं, ‘पति-पत्नी के बीच मारपीट कोई निजी बात नहीं, बल्कि सामाजिक मसला है।’ यह नज़रिया महिला आंदोलनों के लंबे संघर्ष में भी दिखाई देता है। इन आंदोलनों ने घरेलू हिंसा को निजी मामला मानने की सोच को चुनौती दी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनी संरक्षण की मांग उठाई।

इन प्रयासों के बीच 2005 में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम बना। इसी तरह, 2012 में निर्भया मामले के बाद देश भर में हुए प्रदर्शनों ने यौन हिंसा पर व्यापक सार्वजनिक बहस और कानूनी सुधारों की मांग को गति दी। इसके बाद 2013 में आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम पारित हुआ।

राजस्थान की भंवरी देवी का मामला इस बात का एक अहम उदाहरण है कि किसी व्यक्ति के साथ हुआ अन्याय किस तरह व्यापक संस्थागत जवाबदेही का सवाल बन सकता है। भंवरी देवी के साथ हुई हिंसा के बाद महिला संगठनों ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनी संरक्षण की मांग उठाई। इस संघर्ष से जुड़ी कानूनी पहल के चलते ही 1997 में विशाखा दिशा-निर्देश जारी किए गए।

हालांकि, अमूमन समाज में मौजूद असमानताएं तय करती हैं कि किसकी आवाज़ सुनी जाएगी और किसके अनुभव हाशिये पर रह जाएंगे। दलित अधिकार आंदोलनों ने जातिगत भेदभाव को व्यक्तिगत अनुभव के बजाय सामाजिक अन्याय और समानता के अधिकार के सवाल के रूप में सामने रखा है। वहीं, दलित महिला आंदोलनों ने यह रेखांकित किया है कि जाति और जेंडर के आपसी संबंधों को नज़रअंदाज़ करने से दलित महिलाओं के अनुभव व्यापक महिला अधिकारों की बहस में पीछे छूट सकते हैं।

सवाल केवल विरोध का नहीं, फैसले लेने का भी है

अधिकारों की लड़ाई केवल भेदभाव को पहचानने या उससे सुरक्षा पाने तक सीमित नहीं है। यह सवाल भी उठाती है कि समुदाय के जीवन, संसाधनों और भविष्य से जुड़े फैसले लेने का अधिकार किसके पास है। ओडिशा की नियमगिरि पहाड़ियों में डोंगरिया कोंध समुदाय का संघर्ष इसी सवाल को सामने लाता है। यहां मुद्दा केवल खनन या विकास में से किसी एक को चुनने का नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करने का भी था कि पहाड़ियों को पवित्र मानने वाले और अपनी आजीविका के लिए उन पर निर्भर समुदाय की मान्यताओं, अधिकारों और हितों को फैसले लेने की प्रक्रिया में कितनी जगह मिलती है।

2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम सभाओं को यह तय करने की ज़िम्मेदारी दी कि प्रस्तावित खनन से समुदायों के धार्मिक और सामुदायिक वन अधिकार प्रभावित होंगे या नहीं। इसके बाद हुई ग्राम सभाओं ने खनन प्रस्ताव को खारिज कर दिया। नियमगिरि का संघर्ष दिखाता है कि विकास से जुड़े फैसलों में प्रभावित समुदायों को केवल उनके नतीजे भुगतने वाले लोगों के रूप में नहीं देखा जा सकता। उन्हें फैसले लेने की प्रक्रिया में भी निर्णायक भूमिका मिलनी चाहिए।

फैसले में हिस्सेदारी से अवसरों तक

फैसले लेने की प्रक्रिया में समुदायों की भागीदारी का सवाल केवल नियमगिरि तक सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश में तवा बांध के कारण विस्थापित आदिवासी समुदायों को अपनी ज़मीन और घर खोने के बाद बांध से बने जलाशय में मछली पकड़ने और बेचकर आजीविका चलाने के अधिकार के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। 1996 में आंदोलन के बाद बने तवा मत्स्य संघ ने स्थानीय मछुआरों को मछली पकड़ने और बेचने के अधिकार दिलाने में अहम भूमिका निभाई। यह संघर्ष दिखाता है कि विस्थापन के बाद केवल पुनर्वास पर्याप्त नहीं है, बल्कि आजीविका और संसाधनों पर अधिकार भी ज़रूरी हैं।

वहीं, मध्य प्रदेश में केन-बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ आंदोलन विकास के संभावित लाभों और उसकी सामाजिक-पर्यावरणीय कीमत के बंटवारे पर सवाल उठाता है। आंदोलनकारी सिंचाई और जल उपलब्धता के लाभों के साथ विस्थापन, जंगलों, जैव विविधता और स्थानीय आजीविका पर पड़ने वाले असर को सामने ला रहे हैं। यह संघर्ष बताता है कि किसी परियोजना का आकलन केवल उसके संभावित लाभों से नहीं किया जा सकता। यह भी देखना ज़रूरी है कि उसकी कीमत कौन चुकाता है और प्रभावित समुदायों को फैसले लेने में कितनी जगह मिलती है।

आंदोलन सरकार से जवाबदेही की मांग करते हुए कानूनों और लोकतांत्रिक व्यवस्था में बदलाव का रास्ता भी खोल सकते हैं।

अधिकारों की लड़ाई शिक्षा और रोज़गार के अवसरों में हिस्सेदारी से भी जुड़ी हुई है। तमिलनाडु में अरुंधतियार समुदाय ने अनुसूचित जातियों के आरक्षण में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की मांग उठाई। इसके बाद 2009 में राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के निर्धारित आरक्षण के भीतर अरुंधतियार समुदाय के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान किया। अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक रूप से वैध माना।

यह मामला सवाल उठाता है कि किसी अधिकार का औपचारिक रूप से उपलब्ध होना क्या उसके लाभों तक समान पहुंच भी सुनिश्चित करता है? यदि किसी समूह को मौजूदा व्यवस्था में बराबर अवसर नहीं मिलते, तो क्या अधिकारों के भीतर अधिक न्यायसंगत बंटवारे की ज़रूरत है?

बदलाव के लिए हमेशा बड़े कानूनों या नीतिगत फैसलों की ज़रूरत नहीं होती। उदाहरण के लिए, मेघालय के ख्वेंग गांव में महिलाओं ने मुखिया के चुनाव में मतदान का अधिकार पाने के लिए संघर्ष किया। यह दिखाता है कि स्थानीय शासन में प्रतिनिधित्व केवल पदों पर मौजूदगी का सवाल नहीं, बल्कि यह भी तय करता है कि गांव के भविष्य से जुड़े फैसलों में किनकी आवाज़ सुनी जाएगी।

जब आंदोलन व्यवस्था को जवाबदेह बनाते हैं

आंदोलनों का असर केवल लोगों को उनके अधिकार दिलाने तक सीमित नहीं रहता। वे सरकार से जवाबदेही की मांग करते हुए कानूनों और लोकतांत्रिक व्यवस्था में बदलाव का रास्ता भी खोल सकते हैं। राजस्थान में मजदूर किसान शक्ति संगठन (एमकेएसएस) ने मजदूरों को पूरी मजदूरी न मिलने के सवाल से शुरुआत की और सरकारी रिकॉर्ड तक लोगों की पहुंच की मांग उठाई। इस संघर्ष ने सूचना के अधिकार के राष्ट्रीय अभियान को मज़बूती दी और 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम बना। इस कानून ने नागरिकों को सरकारी कामकाज में पारदर्शिता मांगने और सार्वजनिक खर्च की जांच करने का कानूनी माध्यम दिया।

हाशिये पर रहने वाले समुदायों के लिए आंदोलन गरिमा और बराबरी की लड़ाई भी बन सकते हैं। सफाई कर्मचारी आंदोलन ने हाथ से मैला उठाने की अमानवीय प्रथा खत्म करने और इससे जुड़े लोगों के पुनर्वास की मांग को कानूनी लड़ाई के ज़रिए आगे बढ़ाया। इसके बाद 2013 में हाथ से मैला उठाने के रोजगार का निषेध और पुनर्वास अधिनियम बना। इस मामले में अदालत ने कानून के क्रियान्वयन और प्रभावित लोगों के पुनर्वास को लेकर भी निर्देश दिए।

इन दोनों संघर्षों ने अलग-अलग स्तरों पर लोकतांत्रिक जवाबदेही का दायरा बढ़ाया। एक ने सरकारी जानकारी तक नागरिकों की पहुंच को अधिकार बनाने में योगदान दिया, तो दूसरे ने जातिगत अमानवीय कुरीति को खत्म करने और प्रभावित लोगों के पुनर्वास की कानूनी ज़िम्मेदारी को सामने रखा।

हालांकि, कानून बनना अपने आप में बदलाव की गारंटी नहीं है। उसका पालन और पीड़ितों तक न्याय पहुंचना भी उतना ही ज़रूरी है। इसलिए यह समझने के लिए कि कोई आंदोलन कानूनी बदलाव लाने में कितना सफल रहा, यह देखना ज़रूरी है कि लोग अपने अधिकारों से परिचित हैं या नहीं? क्या वे उसका उल्लंघन होने पर शिकायत कर सकते हैं या नहीं? और संबंधित संस्थाएं उन शिकायतों पर कार्रवाई करती हैं या नहीं?

हर आंदोलन का असर कानून में नहीं दिखता

आंदोलनों के असर को केवल कानून बनने या नीतियां बदलने से नहीं मापा जा सकता। चेन्नई के एन्नोर में स्थानीय समुदायों और चेन्नई क्लाइमेट एक्शन ग्रुप से जुड़े कार्यकर्ताओं का संघर्ष औद्योगिक प्रदूषण से आर्द्रभूमि, मछुआरों की आजीविका और लोगों के स्वास्थ्य को हो रहे नुकसान को सामने लाता है। यहां मांग केवल प्रदूषण रोकने की नहीं, बल्कि औद्योगिक विकास की कीमत और स्थानीय समुदायों के हितों को सार्वजनिक बहस में जगह देने की भी है।

इसी तरह, 2016 में रोहित वेमुला की मौत के बाद देशभर के विश्वविद्यालयों में हुए छात्र प्रदर्शनों ने उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव और संस्थागत जवाबदेही पर बहस को तेज़ किया। इस संघर्ष ने सवाल उठाया कि शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के साथ-साथ संस्थानों में गरिमा, समानता और भेदभाव से सुरक्षा की ज़िम्मेदारी किसकी है? आंदोलन, लोकतंत्र में हमें याद दिलाते हैं कि एक नागरिक का काम केवल फैसलों को स्वीकार करना नहीं, बल्कि उनमें हिस्सेदारी की मांग करना भी है।

यह उदाहरण दिखाते हैं कि किसी समस्या को सार्वजनिक बहस का हिस्सा बनाना भी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण परिणाम हो सकता है। हालांकि, किसी मुद्दे पर बहस शुरू होना और उसका समाधान होना दो अलग बातें हैं। लेकिन मांगें पूरी न होने का यह अर्थ भी नहीं कि आंदोलन का कोई असर नहीं पड़ा। उसके प्रभाव को समझने के लिए यह देखना ज़रूरी है कि उसने लोगों की समझ, सार्वजनिक विमर्श और संस्थागत जवाबदेही को किस हद तक प्रभावित किया है।

आंदोलन रुक गए, क्या उनकी विरासत भी खत्म हो गई?

किसी आंदोलन की विरासत समझने के लिए यह देखना ज़रूरी है कि उसके दौरान बने संबंध, अनुभव और सामूहिकता आगे किस रूप में काम आए। क्या उनसे नए संगठन या पहलें शुरू हुई? क्या लोगों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के नए तरीके सीखे? क्या आंदोलन ने आगे के प्रयासों के लिए कोई आधार तैयार किया? ऐसे सवाल आंदोलन के असर को उसके तत्काल नतीजों से आगे जाकर समझने में मदद करते हैं।

2019–20 के सीएए विरोधी आंदोलन के बाद उभरी नागरिक पहलों को इसी नज़रिए से देखा जा सकता है। इस आंदोलन में मुस्लिम महिलाओं ने नेतृत्व संभालकर सार्वजनिक बहस में अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज की। शाहीन बाग के आंदोलन से जुड़े कुछ समूहों और पहलों ने आगे शिक्षा, पुनर्वास और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों से जुड़े ज़मीनी काम को भी आगे बढ़ाया। इस तरह, आंदोलन के दौरान बना जुड़ाव विरोध के तत्काल संदर्भ से आगे जाकर सामुदायिक पहलों का आधार बन सकता है।

इसी तरह, 2020–21 के किसान आंदोलन के दौरान बने सामाजिक संबंधों और संगठनों की भूमिका 2025 में पंजाब में आई भीषण बाढ़ के दौरान राहत कार्यों में भी देखने को मिली। राहत के काम में जुटे कुछ नेटवर्क किसान आंदोलन के दौरान बनी सामूहिकता से जुड़े थे। यह उदाहरण दिखाता है कि किसी आंदोलन की विरासत केवल उसकी मांगों के पूरा होने से तय नहीं होती। विरोध के दौरान बने संबंध, संगठन और मिलकर काम करने के अनुभव आगे चलकर सामुदायिक सहयोग और नए संघर्षों का आधार भी बन सकते हैं।

वहीं, आंदोलनों के नतीजे हमेशा एक दिशा में आगे नहीं बढ़ते। भारत में एलजीबीटीक्यू+ अधिकार आंदोलन इसका उदाहरण है। 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 के उस हिस्से को असंवैधानिक ठहराया, जो सहमति से बने वयस्कों के समलैंगिक संबंधों को अपराध मानता था। लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। लंबे संघर्ष और कानूनी चुनौती के बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सहमति से बने वयस्कों के समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। यह सफर दिखाता है कि कानूनी जीत हमेशा स्थायी नहीं होती। अधिकार हासिल करने के साथ-साथ उनकी रक्षा के लिए भी संघर्ष करना पड़ सकता है।

इसलिए सवाल केवल यह नहीं है कि कोई आंदोलन अपनी मांगें मनवा पाया या नहीं। यह भी देखना ज़रूरी है कि उसने किन मुद्दों को सार्वजनिक बहस का हिस्सा बनाया, किन लोगों को अपनी पहचान और अनुभवों के साथ आवाज़ उठाने का मंच दिया और उसके बाद कौन-से संघर्ष जारी रहे। आंदोलन रुक सकते हैं और उनकी मांगें अधूरी रह सकती हैं, लेकिन इससे उनकी विरासत या असर खत्म नहीं हो जाता।

लोकतंत्र में आंदोलन यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी जनसमूह की मांग को केवल इस वजह से ख़ारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके पास सत्ता, संसाधन या सार्वजनिक मंच नहीं है। आंदोलन लोगों को अपने अनुभवों को साझा सवालों में बदलने और अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों को चुनौती देने का रास्ता देते हैं। इसलिए आंदोलनों के असर को समझने के लिए यह देखना ज़रूरी है कि उन्होंने किन सवालों को सार्वजनिक बनाया, किन आवाज़ों को जगह दी और शासन व्यवस्था को कितना जवाबदेह बनाया।

आंदोलन लोकतंत्र में अवाम के तंत्र की गवाही हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि एक नागरिक का काम केवल फैसलों को स्वीकार करना नहीं, बल्कि उनमें हिस्सेदारी की मांग करना भी है।

 

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