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लूट के आरोपी-साहिल खान एवं अकबर खान को लूट के मशरूका एक नग मोबाईल एवं नगदी 300/रु व अपराध में प्रयुक्त एक्टीवा के साथ किया गया रंगेहाथ गिरफ्तार।

आरोपियों द्वारा दिनांक 10.08.2024 के सुबह 08:00 बजे नया बस स्टैण्ड भाठागांव के पीछे तालाब के पास प्रार्थी के मोबाईल एवं नगदी 3000/रु को लूट कर ले गये की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध लूट का किया गया अपराध पंजीबद्ध ।

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प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध किया गया थाना टिकरापारा रायपुर में अपराध क्रमांक 633/24 धारा 309 (6) भा० न्याय० संहिता के तहत पंजीबद्ध ।

सच तक इंडिया रायपुर – दिनांक 10.08.2024 के 16:15 बजे प्रार्थी रणवीर सिंह पिता पूरन सिंह निवासी तमरेर थाना कुम्हेर जिला डिग राजस्थान थाना टिकरापारा रायपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की दिनांक 10.08.2024 के सुबल लगभग 08:00 बजे नया बस स्टैण्ड भाठागांव के पीछे तालाब के पास साहिल खान एवं अकबर खान नाम के दो व्यक्ति एक्टीवा में आकर उनके जेब से एक नग मोबाईल व नगदी 3000/रु को लूट कर फरार हो गये की रिपोर्ट पर अपराध कमांक 633/24 धारा 309 (6) भा०न्याय० संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।

घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री दौलत राम पोर्ते, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानीबस्ती श्री राजेश देवांगन, तथा थाना प्रभारी टिकरापारा निरीक्षक मनोज कुमार साहू को दोनो फरार आरोपी का पता पता तलाश कर लूटे गये मशरूका के साथ जल्द से जल्द गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी टिकरापारा द्वारा संयुक्त टीम तैयार किया गया टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल पहुंचकर आसपास के लोगो से पूछताछ कर तकनीकी सहयोग से दोनो आरोपियों का नाम पता का पूर्ण जानकारी एकत्रित कर फरार आरोपियों का पता तलाश प्रारंभ किया गया। आरोपियों के सकूनत पर दबिस देने पर आरोपी सकूनत से फरार थे जिसे मुखबीरों के सहयोग से आरोपियों के छपने के संभावित स्थानों पर दबिस देकर दोनो आरोपी 01. साहिल खान पिता सब्बीर खान उम्र 23 साल निवासी संजय नगर मुस्लिम हाल के पास टिकरापारा रायपुर 02. अकबर खान पिता स्व० ताज मोह० खान उम्र 22 साल निवासी संजय नगर रजा अपार्टमेंट टिकरापारा रायपुर को गिरफ्तार कर पूछताछ कर उनके कब्जे से लूटे हुए प्रार्थी का मोबाईल 01 नग व नगदी 300/रु एवं प्रकरण में प्रयुक्त किये एक्टीवा को जप्त कर आरोपियों को अपराध कमांक 633/24 धारा 309 (6) भा० न्याय० संहिता के प्रकरण में गिरफ्तार कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया है।

गिरफ्तार आरोपी-

01.साहिल खान पिता सब्बीर खान उम्र 23 साल निवासी संजय नगर मुस्लिम हाल के पास टिकरापारा रायपुर

02.अकबर खान पिता स्व० ताज मोह० खान उम्र 22 साल निवासी संजय नगर रजा अपार्टमेंट टिकरापारा रायपुर

कार्यवाही में निरीक्षक मनोज कुमार साहू थाना प्रभारी टिकरापारा, सहायक उप निरीक्षक नीलमणी साहू आरक्षक अश्वन साहू, विवेक यादव, आनंद शर्मा, अरूण ध्रुव, की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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