राजनांदगांव के मोहड़ में अवैध रेत उत्खनन के विवाद में ग्रामीणों पर गोली चलाने वाला भाजपा नेता गिरफ्तार, कुर्की के डर से कोर्ट में किया सरेंडर

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राजनांदगांव। 11 जून 2025 को राजनांदगांव जिला मुख्यालय से आठ किमी दूर ग्राम मोहड़ में नदी से रेत का अवैध उत्खनन किए जाने के दौरान मध्यप्रदेश की गैंग द्वारा की गई गोलीबारी के मामले में वांछित मास्टरमाईंड संजय सिंह ने अपने साथी के साथ जिला न्यायालय में समर्पण कर दिया।

10 मार्च की दोपहर आरोपित अपने साथियों के साथ कोर्ट पहुंचा और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार होता के सामने समर्पण किया। आरोपितों को रिमांड पर भेज दिया गया है। ये दोनों ही नौ महीनों से फरार थे।
कुर्की की कार्रवाई के दबाव में पहुंचे आरोपी
मोहड़ गोलीकांड प्रदेश की सुर्खियों में रहा है। ग्रामीणों पर गोली चलाने वाले बदमाशों का सरगना ग्वालियर निवासी संजय सिंह पिता इलवीर सिंह निकला जो कि भाजपा नेता है।
घटना के बाद से वह अपने साथी अमन बैसांदर पिता जितेंद्र (28) के साथ फरार चल रहा था। सत्र न्यायालय ने इन दोनों के खिलाफ उद्घोषणा जारी करते हुए 16 मार्च तक उपस्थित होने का आदेश जारी किया था। समर्पण न करने की स्थिति में दोनों आरोपितों के खिलाफ संपत्ति कुर्क किए जाने की कार्रवाई की जा सकती थी। इसी दबाव में नौ महीने बाद आरोपित संजय और अमन ने 10 मार्च की दोपहर सरेंडर किया।
मामले में अब तक की गिरफ्तारियां और दर्ज धाराएं
इससे पहले इस प्रकरण में नौ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जिसमें शूटर अतुल तोमर, अभय सिंह तोमर (20), जितेंद्र नारौलिया (30) और अमन सिंह परिहार (27), कृष्णा उर्फ गोलू गुर्जर (24) भी शामिल हैं। इन्होंने ही मोहड़ में ग्रामीणों को पीटने के बाद उन पर गोली चलाई और मौके से फरार हो गए थे।
घटना पर बसंतपुर थाना में आरोपितों के खिलाफ बीएनएस, 2023 की धारा 109(2), 191(2), 191(3), 190, 296, 115(2), खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 तथा आयुध अधिनियम की धारा 25 एवं 27 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।



