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पहले को तलाक दिए बिना कर ली दूसरी शादी, अब दूसरे पति से मांग रही गुजारा भत्ता; CG High Court ने खारिज की याचिका

 

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बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने गुजारा भत्ते की मांग को लेकर लगाई गई महिला की याचिका खारिज करते हुए कहा कि दूसरी शादी करने के लिए पहले पति से तलाक लेना जरूरी है। पहली शादी के कानूनी रूप से अस्तित्व में रहते हुए दूसरी शादी करना, फिर दूसरे पति से गुजारा-भत्ते की मांग करना उचित नहीं है।

दरअसल भिलाई निवासी महिला ने अपने दूसरे पति के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। महिला ने अपनी याचिका में बताया कि 10 जुलाई 2020 को आर्य समाज मंदिर में उसकी शादी हुई थी। महिला ने याचिका में आरोप लगाया कि पति ने उसे प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया। जिसके बाद उसने फैमिली कोर्ट में दूसरे पति से भरण-पोषण की मांग करते हुए याचिका दायर कर दी।

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