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गर्लफ्रेंड को हत्या करने के नियत से चाकू मारने वाले आरोपी चरणदास गायकवाड़ गिरफ्तार

थाना कबीर नगर क्षेत्र के अटारी आश्रम के पास बुलाकर किया चाकू से हमला

थाना कबीर नगर में अपराध क्रमांक 168/24 धारा 109 BNS 25,27 आर्म्स एक्ट का किया गया है अपराध पंजीबद्ध ।

सच तक इंडिया रायपुर विवरण – थाना कबीर नगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अटारी के रहने वाली पीड़िता नाबालिक को आरोपी चरणदास गायकवाड़ निवासी ग्राम सलोनी का लगभग ढाई तीन माह से बातचीत करता था पीड़िता लगभग 19 दिनो से चरणदास गायकवाड से बातचीत नहीं कर रही थी जिसके कारण चरणदास दिनांक 01.08.24 को लगभग 16:00 अटारी आश्रम के पास पीड़िता को मिलने के बहाने बुलाया था तभी पीड़िता जैसे ही अटारी आश्रम के पास चरणदास गायकवाड़ से मिलने पहुंची तभी आरोपी द्वारा तुम मुझसे बात नहीं करती हो, तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की होने नहीं दूंगा कहकर हत्या करने के नियत से चरणदास गायकवाड अपने पास रखे चाकू से पीड़िता के छाती गला हाथ उंगली कमर पीठ में चाकू मार कर चोट पहुंचाया कि रिपोर्ट पर आरोपी चरण दास गायकवाड के विरुद्ध अपराध क्र 168/24 धारा 109 BNS 25,27 आर्म्स एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा गंभीरता पूर्वक लेते हुए आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री दौलत राम पोर्ते, नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक श्री अमन कुमार झा (भा.पु.से.) के निर्देशन में थाना प्रभारी कबीर नगर निरीक्षक श्री दीपेश जायसवाल द्वारा थाना टीम तैयार कर प्रकरण के आरोपी का पता तलाश घटना स्थल के आसपास के क्षेत्र में साक्ष्य एकत्रित कर आरोपी चरणदास गायकवाड को घेराबंदी कर पकड़ कर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किया एवं आरोपी से 01 बटनदार धारदार चाकू जप्त किया गया आरोपी को प्रकरण में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।

गिरफ्तार आरोपी – *चरणदास गायकवाड पिता छविराम गायकवाड उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम सलोनी छछानपैरी रोड थाना मुजगहन जिला रायपुर (छ. ग.)

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