अवैध रूप से शराब परिवहन करते आरोपी राजकुमार मनहरे गिरफ्तार
सच तक इंडिया रायपुर – वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा निजात अभियान के तहत नशे के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें समस्त थाना एवं एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रहीं है। नारकोटिक्स एक्ट एवं अवैध रूप शराब पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु विशेष टीम का गठन करने के साथ ही समस्त थाना प्रभारियों को नशे की सामाग्री बिक्री करने वालों एवं सप्लाई करने वालों पर कठोर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है।
इसी क्रम में दिनांक 20.04.2024 को थाना मंदिर हसौद पुलिस को सूचना प्राप्त हुई की एक व्यक्ति अपने दोपहिया वाहन में अवैध रूप से शराब लेकर आरंग की तरफ जा है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी मंदिर हसौद के नेतृत्व में थाना मंदिर हसौद पुलिस की टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताए दोपहिया वाहन एवं हुलिये के व्यक्ति की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा व्यक्ति एवं वाहन की पतासाजी करते हुए व्यक्ति को ग्राम नकटा मोड के पास नाकेबंदी कर पड़का गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम राजकुमार मनहरे थाना आरंग जिला रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखे थैला की तलाशी लेने पर थैला में देशी शराब रखा होना पाया। शराब परिवहन करने/रखने के संबंध में आरोपी से वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर आरोपी को गिरफ्तार कर *उसके कब्जे से अवैध रूप से रखें 61 पौवा देशी शराब तथा शराब परिवहन में प्रयुक्त दो पहिया वाहन सीडी डिलक्स क्रमांक सीजी 04 पीएच 7896 जुमला कीमती लगभग 25,490/- रूपये जप्त* कर आरोपी के विरूद्ध थाना मंदिर हसौद के अपराध क्रमांक 344/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
आरोपी पूर्व में थाना आरंग से 34(2) आबकारी एक्ट मामले में जेल निरूद्ध रह चुका है।
गिरफ्तार आरोपी – राजकुमार मनहरे पिता झगरू राम मनहरे उम्र 54 वर्ष निवासी ग्राम देवदा थाना आरंग जिला रायपुर।