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अवैध रूप से शराब परिवहन करते 2 आरोपी गिरफ्तार

सच तक इंडिया रायपुर – पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संतोष सिह द्वारा शासन के मंशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी ए.सी.सी.यू. सहित थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है।

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इसी क्रम में दिनांक 06.02.2024 को सूचना प्राप्त हुई कि थाना आरंग क्षेत्रांतर्गत ग्राम रानी सागर तिराहा के पास 02 व्यक्ति अपने दोपहिया वाहन में अवैध रूप से शराब परिवहन कर रहे है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी आरंग के नेतृत्व में थाना आरंग पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये हुलिए के व्यक्ति को चिन्हांकित कर घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम होरीलाल वर्मा एवं विशंभर साहू निवासी खरोरा रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उनके पास रखे बैग की तलाशी लेने पर बैग में शराब रखा होना पाया। शराब रखने के संबंध में दोनों से वैध दस्तावेज की मांग करने पर उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके ’कब्जे से अवैध रूप से रखें *48 पौवा देशी शराब एवं शराब परिवहन में प्रयुक्त दोपहिया वाहन क्रमांक सी जी 04 डी एन 3512 जुमला कीमती लगभग 60,000/- रूपये* को जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना आरंग में अपराध क्रमांक 70/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।

गिरफ्तार आरोपी

01. होरीलाल वर्मा पिता गेंदु वर्मा उम्र 23 साल ग्राम भैंसा थाना खरोरा जिला रायपुर।*

02. विशंभर साहू पिता गजानन्द साहू उम्र 61 साल भैंसा थाना खरोरा जिला रायपुर।*

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