पीएम आवास योजना के नियम बदले, अगस्त 2024 से पहले खरीदी जमीन पर ही मिलेगा पैसा
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब व जरूरतमंद लोगों को अपनी जमीन पर घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपये की मदद मिलती है। अब इसके नियमों में थोड़ा बदलाव किया गया है।

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पीएम आवास योजना शहरी 2.0 में नियमों में बदलाव किया गया है। अगर आपने भी इस योजना के तहत आवेदन किया है, तो नए नियमों को जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। केंद्र सरकार ने नियमों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सिर्फ उन्हीं लाभार्थियों को पीएम आवास योजना का पैसा मिलेगा, जिन्होंने अगस्त, 2024 से पहले जमीन खरीदी है। इसके बाद जिन आवेदकों ने जमीन की रजिस्ट्री कराई है, उन्हें घर बनाने के लिए मिलने वाले 2.5 लाख रुपये नहीं मिलेंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC) कैटेगरी के अंतर्गत जिन पात्र लोगों के पास अपनी जमीन है, उन्हें सरकार की ओर से घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपये देती है। इनमें 1 लाख रुपये राज्य सरकार और 1.5 लाख रुपये केंद्र सरकार की ओर से मिलते हैं। इस योजना के तहत अगर कोई आवेदक भूमिहीन है तो राज्य सरकार अपनी ओर से जमीन भी मुहैया करा सकती है। इस योजना के तहत 30 से 45 वर्ग मीटर तक का घर बनाने की अनुमति है। अब सरकार ने झुग्गी-झोपड़ी या कच्चे मकान में रहने वालों को मिलने वाले लाभ के नियमों को थोड़ा और साफ कर दिया है।
इस तारीख के बाद जमीन खरीदने वालों को नहीं मिलेगा लाभ
पीएम आवास योजना में देखने को मिल रहा था कि कुछ लोग स्कीम का लाभ उठाने के लिए जमीन खरीद रहे हैं या अपने नाम रजिस्ट्री करवा रहे हैं। मीडिया खबरों के अनुसार योजना का लाभ उठाने के लिए 31 अगस्त, 2024 से जमीन का मालिकाना हक होना जरूरी है। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि जमीन रिहायशी इलाके में ही हो। रिहायशी इलाके से बाहर जमीन पर पैसा नहीं मिलेगा।
बिना सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा पैसा
पीएम आवास योजना की इस कैटेगरी के तहत 4 किस्तों में पैसा आता है। लेकिन नियमों में स्पष्ट कर दिया गया है कि जमीन के लिए एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इस सर्टिफिकेट के लिए पीएम आवास योजना के आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन होगी। फिर सर्टिफिकेट जारी होगा। इसके आधार पर ही पीएम आवास के लाभ का पैसा मिलेगा।
इन कागजों की होगी जरूरत
- बिजली या पानी का पुराना बिल
- 31 अगस्त, 2024 से पहले नगर निगम की प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद
- पुरानी वोटर लिस्ट में नाम



