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नगरपालिका क्षेत्र में अवैध कॉलोनी का नियमितीकरण /मार्ग सर्चना किया जाने जरुरी दिशानिर्देश

महासमुंद। नगरपालिका क्षेत्र मे स्थित किसी भी अवैध कॉलोनी का नियमितीकरण /मार्ग सर्चना किया जाने के निम्लिखित दस्तावेज की आवश्यता होती हैं (1)कॉलोनी के भूमि स्वामी सबंधित रजिस्ट्री की प्रति. B1. P2. नक्शा खसरा की प्रति. सीमांकन की प्रति(2)वर्तमान लें आउट की प्रति. ये सब दस्तावेज होने के बाद मार्ग सर्चना के लिए आवेदक नगरपालिका मे आवेदन जमा करेगा. फिर उस आवेदन को नगरपालिका हमारे कार्यालय को फॉरवर्ड करेगा. उसके बाद हम लें आउट पास करेंगे. यदि क़ोई भूमि स्वामी बेच क़र भाग गया हैं वैसी कॉलोनी का मार्गसर्चना करना बहुत परेशानी जायेगा. उपरोक्त भूमि स्वामी दस्तावेज कौन जमा करेगा. बगैर हमारे कार्यालय के पास करवाया जाकर रहने वालों के सुविधा के लिए रोड़. नाली. बिजली पानी की यवस्था शासन के खर्च मे क़र सकता हैं इसमें हमारे विभाग को क़ोई आपत्ति नहीं होगा और नियमतः लें आउट पास करवाना हो तो उपरोक्त दस्तावेज जमा करने के बाद ही अग्रिम कार्रवाही किया जा सकता हैं अन्यथा नहीं. यही नियम हैं. इस नियम को आप जन हित में लागू समझे। सरकार बखूबी आम जनता के लिए नित्य नए प्रयास कर रही है जिससे जन समस्या का जल्द निराकरण हो सके।

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